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लंबे समय के बाद दीवाली पर पटाखों से हटा बेंन,प्रदूषण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं, पटाखे के उत्पाद को जारी रखने की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों के निर्माताओं को उत्पादन जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन शर्त यह है कि वे अदालत के अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में इन पटाखों को नहीं बेचेंगे। यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और निर्माताओं की आजीविका के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
मुख्य विवरण
विनिर्माण की अनुमति: जिन पटाखा निर्माताओं के पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) का प्रमाण पत्र है, वे हरित पटाखों का उत्पादन कर सकते हैं।
दिल्ली-एनसीआर में बिक्री पर रोक: निर्माताओं को एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वे अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में किसी भी पटाखे को नहीं बेचेंगे।
संतुलित दृष्टिकोण: कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक या आदर्श नहीं है, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसलिए, निर्माताओं को सशर्त रूप से उत्पादन जारी रखने की अनुमति दी गई है।
अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर, 2025 को होगी।
यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है, जबकि हरित पटाखों के उत्पादन को जारी रखने का अवसर भी दिया गया है।

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