उत्तर प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौतों के बाद लिया गया फैसला
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह दी है।

उत्तर प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौतों के बाद लिया गया है।
आदेश की मुख्य बातें:
जारीकर्ता: उत्तर प्रदेश के सहायक आयुक्त औषधि ने प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।
बिक्री पर रोक: किसी भी सरकारी या निजी दवा दुकान या अस्पताल में कोल्ड्रिफ सिरप की खरीद-बिक्री नहीं की जाएगी।
कार्रवाई: अगर कहीं भी कोल्ड्रिफ सिरप पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और नमूने जांच के लिए भेजे जाएँगे।
लाइसेंस रद्द: आगरा में औषधि विभाग ने चेतावनी दी है कि सिरप बेचते पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
यह फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों द्वारा कोल्ड्रिफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने के बाद लिया गया है, जहां कथित तौर पर इस सिरप से बच्चों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह दी है।



